उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य का मुकदमा वापस, भड़काऊ भाषण देने का था आरोप
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य - फोटो : bharat rajneeti
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे को शासन द्वारा वापस लिए जाने की अर्जी को स्पेशल कोर्ट ने मंजूर कर ली है और पत्रावली का निस्तारण कर दिया है। लोकसेवा आयोग के चेयरमैन को हटाए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों के आंदोलन में केशव मौर्य पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।
घटना दो जनवरी 2014 की कर्नलगंज थाने की है। एसओ राकेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लोकसेवा आयोग के चेयरमैन को हटाए जाने के लिए छात्रसंघ भवन पर तीन सौ से अधिक छात्र मानव श्रृंखला बनाने के लिए एकत्र थे। आरोप है कि केशव प्रसाद मौर्य ने सभा के दौरान मंच से भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद छात्र उत्तेजित हो गए और ईंट पत्थर चलाने लगे। जिसमें पुलिस वालों के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और चोटें आई थी।
शासन की ओर से अनुसचिव अरुण कुमार राय ने जिलाधिकारी को पत्र लिख कर मुकदमा वापस लिए जाने का निर्देश दिया था। डीएम के आदेश पर अभियोजन की ओर से 16 मार्च 2019 को कोर्ट में मुकदमा वापसी की अर्जी दी गई थी। कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर मुकदमा समाप्त कर दिया।