नोटों, सिक्कों के आकार में बार-बार बदलाव क्यों हो रहे हैं? : कोर्ट ने आरबीआई से पूछा

अदालत ने कहा कि दुनिया में कोई अन्य देश अपने नोटों के आकार और विशिष्टताओं में इतनी जल्दी-जल्दी बदलाव नहीं करता है। अदालत को बताया गया कि इस साल मार्च में आरबीआई ने जो नए सिक्के और नोट जारी किए थे उनमें दृष्टिहीन लोगों को उनमें फर्क करने के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हैं।
अदालत ने शीर्ष बैंक को इस मामले पर छह हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका में केंद्रीय बैंक से नए सिक्कों और नोटों में विशिष्ट विशेषताओं को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। बता दें कि नोटबंदी के बाद से आरबीआई ने कई पुराने नोटों के स्थान पर नए नोट जारी किए थे।