
खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की।
- कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से मिलने की इजाजत दी।
- श्रीनगर में नजरबंद बीमार माकपा नेता को इलाज के लिए एम्स भेजने के पक्ष में है कोर्ट।
- अनुराधा भसीन की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है
माकपा नेता तारिगामी को श्रीनगर से एम्स स्थानांतरित करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया। तारिगामी श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पूर्व माकपा विधायक तारिगामी को यहां एम्स में स्थानांतरित करने के पक्ष में है। इस पर येचुरी ने पीठ को बताया कि अगर तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले येचुरी को अपनी पार्टी के बीमार चल रहे सहयोगी तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी थी। तारिगामी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से नजरबंद हैं।