
आईएनएक्स मीडिया केस में अदालत ने 30 अक्तूबर को चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। राउज एवेन्यू अदालत ने उन्हें एक और दिन की रिमांड पर देने की ईडी की मांग खारिज कर दी थी।
हालांकि अदालत ने इस दौरान चिदंबरम को घर का खाना, दवा और वेस्टर्न टॉयलेट देने की इजाजत दे दी थी।
आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों कर रहे हैं। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे चुकी है। लेकिन इस राहत का कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वह ईडी के मामले में जेल में बंद हैं।