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रविवार, 4 जुलाई 2021

श्रीनगर: ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रशासन ने जारी किया ये आदेश, भूलकर भी न करें ऐसी गलती

ड्रोन, विमान अधिनियम 1934 और नागरिक उड्डयन नियम 2021 द्वारा शासित होते हैं। जारी किए गए आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुए हमले के बाद प्रशासन ड्रोन के उपयोग को लेकर सख्त हो गया है। रविवार को श्रीनगर जिला अधिकारी मोहम्मद एजाज ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए मानक संचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिन व्यक्तियों के पास पहले से ड्रोन कैमरे अथवा मानव रहित अन्य किसी भी प्रकार के हवाई वाहन हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी।

इससे पहले कठुआ जिले में शादी समारोहों व अन्य किसी भी कार्यक्रम के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल के लिए उसका पंजीकरण अनिवार्य किया जा चुका है। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू कर ड्रोन या अन्य उड़ने वाले खिलौनों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को देखते हुए जिला प्रशासन कठुआ ने इस संबंधी आदेश जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने आदेश जारी कर ड्रोन के इस्तेमाल को नियंत्रित गतिविधियों में शामिल कर लिया है। आदेश के अनुसार जिला कठुआ में ड्रोन ऑपरेशन के लिए अब एसीआर या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो विशिष्ट पहचान नंबर जारी करेंगे और बाकायदा इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखेंगे।

ड्रोन ऑपरेटरों को अब ड्रोन उड़ाते समय उस पर सीधी नजर रखनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह नजर से ओझल न हो। इसके साथ-साथ किसी भी ड्रोन को चार सौ मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति नहीं होगी। खास तौर पर शाम ढलने के बाद आपात स्थिति के अलावा ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। इसका सीधा असर शादी समारोहों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन पर भी पड़ना तय माना जा रहा है।

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