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शुक्रवार, 30 जुलाई 2021

मनी लॉन्ड्रिंग केस: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को ED ने किया तलब, बेटे से भी होगी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के खिलाफ ताजा सम्मन जारी किया है। यह सम्मन लांड्रिंग केस में पूछताछ के लिए जारी किया गया है। ईडी ने दोनों को सोमवार तक पेश होने के लिए कहा है। गौरतलब है कि अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए गुहार लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया।

पहले भी तीन बार सम्मन
गौरतलब है कि इससे पूर्व भी 72 वर्षीय एनसीपी नेता को ईडी तीन बार सम्मन भेज चुकी है। लेकिन हर बार वह इस एजेंसी के सामने पेश होने से बचते रहे हैं। उनके बेटे और पत्नी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन यह दोनों भी सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। अनिल देशमुख को यह यह सम्मन महाराष्ट्र पुलिस में 100 करोड़ का घूस रैकेट चलाने के मामले में भेजा गया है। बता दें कि इसी मामले में अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

कुछ दिन पहले अरेस्ट हुए थे दो सहयोगी
पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित परिसरों में छापेमारी की थी। इसके अलावा उनके सहयोगियों और कुछ अन्य के खिलाफ भी तलाशी अभियान चलाया गया था। बाद में ईडी ने अनिल देशमुख के निजी सचिव, 51 वर्षीय संजीव पलांडे और निजी सहायक 45 वर्षीय कुंदन शिंदे को गिरफ्तार भी किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के तहत दर्ज एक मामले में सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला तब दर्ज किया। कोर्ट ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए रिश्वत के आरोपों के संबंध में जांच का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया झटका
इससे पहले शुक्रवार को दिन में में भी अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। ईडी की कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए अनिल देशमुख ने शीर्ष कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तारीख दे दी थी।

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