PM Modi :- अब राज्यों को मिलेगा OBC लिस्ट बनाने का अधिकार, कैबिनेट ने विधेयक पर लगाई मुहर - Bharat news, bharat rajniti news, uttar pradesh news, India news in hindi, today varanasi newsIndia News (भारत समाचार): India News,world news, India Latest And Breaking News, United states of amerika, united kingdom

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गुरुवार, 5 अगस्त 2021

PM Modi :- अब राज्यों को मिलेगा OBC लिस्ट बनाने का अधिकार, कैबिनेट ने विधेयक पर लगाई मुहर


केंद्र की मोदी सरकार इसी सप्ताह ओबीसी आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान की है। इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार फिर से देने का प्रावधान है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को इस मंजूरी प्रदान की गई।

दरअसल, यह विधेयक इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची तैयार करने पर राज्यों के अधिकार पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकारें ओबीसी की सूची का निर्धारण खुद करती हैं। जबकि केंद्रीय सेवाओं के लिए केंद्र अलग से करता है। दरअसल, न्यायालय ने 5 मई के बहुमत आधारित फैसले की समीक्षा करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि 102वां संविधान संशोधन नौकरियों एवं दाखिले में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े (एसईबीसी) को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को ले लेता है।

वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ढांचे, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। जबकि 342 ए किसी विशिष्ठ जाति को एसईबीसी अधिसूचित करने और सूची में बदलाव करने के संसद के अधिकारों से संबंधित है। गौरतलब है कि विपक्षी दल ने इस मुद्दें को लेकर केंद्र पर संघीय ढांचे पर आघात करने का आरोप लगाया है।

वहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने पिछले महीने राज्य सभा में कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कानूनी विशेषज्ञों और विधि मंत्रालय से विचार विमर्श कर रही है और ओबीसी सूची का निर्धारण करने के राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा के रास्ते तलाश रही है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें राज्यों एवं संघ क्षेत्रों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची तैयार करने का आधिकार प्रदान किया गया है।

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