Punjab chunav 2022 : उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे आब्जर्वर, 10 हजार से ज्यादा नहीं कर सकेंगे कैश पेमेंट - Bharat news, bharat rajniti news, uttar pradesh news, India news in hindi, today varanasi newsIndia News (भारत समाचार): India News,world news, India Latest And Breaking News, United states of amerika, united kingdom

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सोमवार, 10 जनवरी 2022

Punjab chunav 2022 : उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे आब्जर्वर, 10 हजार से ज्यादा नहीं कर सकेंगे कैश पेमेंट

Punjab chunav 2022 लुधियाना। चुनाव आयोग ने उम्मीदवार द्वारा चुनाव पर खर्च करने के लिए 40 लाख रुपये की सीमा तय की है। जिला चुनाव अधिकारी वरिंदर कुमार शर्मा ने उम्मीदवारों को दो टूक कह दिया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ही खर्च करें। उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखने के लिए जल्दी ही आब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। उम्मीदवार 10 हजार रुपये से ज्यादा की कोई भी पेमेंट कैश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार को अपना कैश रजिस्टर तैयार करना होगा जिसे समय समय पर चेक करवाना होगा।
Punjab Assembly Elections 2022ः चुनाव आयोग ने उम्मीदवार द्वारा चुनाव पर खर्च करने के लिए 40 लाख रुपये की सीमा तय की है। जिला चुनाव अधिकारी ने उम्मीदवारों को दो टूक कह दिया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ही खर्च करें।
ये बात डीसी ने बचत भवन में अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कही। डीसी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में अपना सहयोग दें। चुनाव के दौरान नशा, नकदी, गिफ्ट व अन्य चीजें न बांटी जाएं। डीसी ने कहा कि उम्मीदवार को अपना रोज का खर्च रजिस्टर में दर्ज करना होगा, वहीं आयोग की टीमें भी उम्मीदवारों के खर्चे को अपने गुप्त रजिस्टर में दर्ज करेगी।

उन्होंने कहा कि दोनों रजिस्टरों में दर्ज खर्च आपस में मेल खाना चाहिए। नामंकन से लेकर रिजल्ट तक के खर्चे के बिल व बाउचर उम्मीदवार को संभालने होंगे। हर खर्चे की मंजूरी संबंधित रिटर्निंग अफसर (returning officer) से लेनी जरूरी है। डीसी ने कहा कि उम्मीदवारों को सारा खर्चा चुनाव आयोग की तरफ से तय खर्चे के हिसाब से दर्ज किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार विरोधी के निजी जीवन से संबंधित कोई बात नहीं करेगा। डोर टू डोर प्रचार के लिए पांच व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सके।

खजाना दफ्तर 24 घंटे खुले रहेंगे (Treasury office will be open 24 hours)

डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी ने खजाना अफसर को आदेश दिए हैं कि चुनाव के दौरान खजाना दफ्तर 24 घंटे खुला रखा जाए। कारण, चुनाव के दौरान जब प्रशासन की टीमें कैश पकड़ती हैं तो उसे तुरंत खजाना दफ्तर में जमा करवाना होता है। ऐसे में खजाना दफ्तर हर वक्त खुले रहने चाहिए।

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