चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश को किया लागू, अब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को देना होगा संशोधित हलफनामा
आयोग द्वारा बुधवार को जारी संशोधित हलफनामे में सभी उम्मीदवारों को हलफनामे के साथ दो नये फॉर्म भरकर देने होंगे.
यह हलफनामा उसे उम्मीदवार बनाने वाले राजनीतिक दल को भी देना होगा. हलफनामे में राजनीतिक दल और उम्मीदवार को बताना होगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि की मतदाताओं को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के जरिये जानकारी दे दी गयी है. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम से कम तीन बार अलग अलग दिन इस विवरण का प्रकाशन कराना अनिवार्य है. साथ ही राजनीतिक दल को अपनी वेबसाइट पर भी उम्मीदवारों की विस्तृत जानकारी का विवरण देना होगा.
आयोग ने इसके लिये हलफनामे से जुड़े फॉर्म 26 में संशोधन कर सभी राजनीतिक दलों और राज्य निर्वाचन कार्यालयों को परिवर्तित व्यवस्था के बारे में सूचित कर दिया है. इसका पालन पांच राज्यों में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से ही शुरु कर दिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि गत 25 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिये आयोग को नामांकन प्रक्रिया में माकूल सुधार करने को कहा था. आयोग द्वारा संशोधित प्रक्रिया के तहत जारी फॉर्म 26 में उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के विस्तृत ब्योरे की जानकारी का नया कॉलम जोड़ा गया है. इसमें दो नये फॉर्म सी1 और सी2 जोड़े गये हैं.