हाईकोर्ट ने कहा- उपहार, बुके लेने से दूर रहें पुलिस अधिकारी, दहेज भी न लें
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : bharat rajneeti
मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को अपने आचरण ठीक रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने शुक्रवार को तमिलनाडु के पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि वह छह हफ्तों के भीतर राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर तोहफा, पुरस्कार या दहेज न लेने का आदेश दें।
जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम ने एक सब इंस्पेक्टर (दारोगा) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। एसआई ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के कारण पदोन्नति रोकने का आरोप लगाया था।
जज ने कहा कि सरकारी नौकर को अपना रिकॉर्ड साफ-सुथरा रखना ही चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि जन सेवक को कार्यालय या कार्यालय के बाहर अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। उनसे हमेशा यही अपेक्षा की जाती है।