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शनिवार, 6 जुलाई 2019

यूनिटेक का प्रबंधन दूसरे को देने की तैयारी में केंद्र सरकार, कंपनी की याचिका खारिज

यूनिटेक का प्रबंधन दूसरे को देने की तैयारी में केंद्र सरकार, कंपनी की याचिका खारिज

यूनिटेक
यूनिटेक - फोटो : bharat rajneeti

खास बातें

  • अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दी इस संबंध में दी जानकारी
  • यूनिटेक के वकील की दलील- प्रोजेक्ट का काफी काम पूरा हो चुका है
  • शीर्ष कोर्ट ने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने को लेकर प्रस्ताव देने को कहा
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए वह यूनिटेक का प्रबंधन किसी और को देने पर विचार कर रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार से यूनिटेक के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने को लेकर प्रस्ताव देने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने उसके प्रोजेक्टों को किसी अन्य के हाथों में न देने का आग्रह किया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा था कि क्या वह यूनिटेक के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने की जिम्मेदारी ले सकती है?  

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा कि अगर यूनिटेक का प्रबंधन किसी और को दिया जाता है तो अधूरे प्रोजेक्टों को कैसे पूरा किया जाएगा। साथ ही इन प्रोजेक्ट के पूरा होने में कितना वक्त लगेगा। पीठ ने सरकार को इस पर अपना प्रपोजल देने के लिए कहा है।

वहीं खरीदारों की ओर से पेश वकील एमएल लाहौटी ने पीठ से कहा कि एनबीसीसी अगर यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते केंद्र फंड मुहैया कराए।

ऐसी स्थिति में जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचकर फंड की वसूली की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार फंड मुहैया नहीं कराती है तो जैसे आम्रपाली मामले में हुआ है, वैसा ही कुछ इस मामले में भी हो सकता है।

सुनवाई के दौरान यूनिटेक की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रोजेक्ट का काफी काम पूरा हो चुका है। करीब 550 फ्लैट तैयार हो गए हैं लेकिन लाहौटी ने फोटोग्राफ दिखाकर कहा कि अभी भी काफी काम बचा हुआ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एमाइक्स क्यूरी से कहा कि यूनिटेक की ओर से जो रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा है, उसमें से 60 वर्ष से अधिक उम्र के खरीदारों के रिफंड के बारे में विचार करें। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

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