आईएनएक्स मीडिया केस : विदेशी लेन-देन का पता लगाने सीबीआई ने 5 देशों को भेजे एलआर - Bharat news, bharat rajniti news, uttar pradesh news, India news in hindi, today varanasi newsIndia News (भारत समाचार): India News,world news, India Latest And Breaking News, United states of amerika, united kingdom

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शनिवार, 24 अगस्त 2019

आईएनएक्स मीडिया केस : विदेशी लेन-देन का पता लगाने सीबीआई ने 5 देशों को भेजे एलआर

आईएनएक्स मीडिया केस : विदेशी लेन-देन का पता लगाने सीबीआई ने 5 देशों को भेजे एलआर

सीबीआई ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया
सीबीआई ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया - फोटो : bharat rajneeti

खास बातें

  • ऐसे में ईडी द्वारा सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब ही नहीं है
  • विदेशों में स्थित ये कंपनियां चिदंबरम के करीबियों की हैं
  • अग्रिम जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े विदेशी लेन-देन और निवेश का ब्योरा जुटाने के लिए पांच देशों को न्यायिक अनुरोध पत्र भेजा है। अदालत की ओर से हाल ही में ब्रिटेन, सिंगापुर, मॉरिशस, बरमुडा और स्विट्जरलैंड के कोर्ट को अनुरोध पत्र (लेटर रोगेटरी) भेजे गए हैं।
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी देने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया है। कंपनी ने मॉरिशस की दो कंपनियों डनियर्न और एनएसआर-पीई तथा अमेरिका की न्यू वर्नन प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड से विदेशी निवेश लेने का प्रस्ताव किया था। 

ये कंपनियां भारतीय जांच एजेंसियों की निगरानी में हैं। विदेशी लेनदेन के अलावा कथित रूप से कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियां स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी प्राइवेट लि. और चेस मैनेजमेंट भी सीबीआई के रडार पर है।

चिदंबरम से छह घंटे पूछताछ, पत्नी-बेटे से मिले

सीबीआई ने शुक्रवार को पी चिदंबरम से करीब छह घंटे तक पूछताछ की। राज्यसभा सांसद को कोर्ट के निर्देश पर उनकी प्रतिष्ठा के मुताबिक सुविधा दी जा रही है। सीबीआई मुख्यालय में शाम को चिदंबरम ने पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति से मुलाकात की। पिता से मुलाकात के बाद कार्ति ने कहा, मैं और मेरे पिता भ्रष्ट नहीं हैं। हमें फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता इतिहासकार युवाल नोआ हरारी की पुस्तक सेपियंस पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने वह लाकर दी।

चिदंबरम ने गिरफ्तारी वारंट व रिमांड ऑर्डर को नए सिरे से चुनौती दी 

पी चिदंबरम ने अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और ट्रायल कोर्ट द्वारा 26 अगस्त तक सीबीआई को रिमांड पर देने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नई याचिका दायर की। चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

चिदंबरम को ईडी मामले में राहत, पर सीबीआई कस्टडी से मुक्ति नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में अंतरिम राहत देते हुए ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर 26 अगस्त तक रोक लगा दी है। ईडी ने पूर्व वित्तमंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। चिदंबरम की 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है।

गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चिदंबरम पर अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने ईडी को सोमवार तक चिदंबरम को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि कहा कि चूंकि वह पहले से ही सीबीआई कस्टडी में हैं, ऐसे में ईडी द्वारा सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब ही नहीं है।

इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि एफआईपीबी क्लियरेंस के लिए अवैध लेन-देन के पर्याप्त साक्ष्य हैं। फर्जी कंपनियों के जरिये रुपये के लेन-देन को अंजाम दिया गया है। विदेशों में स्थित ये कंपनियां चिदंबरम के करीबियों की हैं। 

मेहता ने कहा कि वह जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि इस मामले का दायरा बहुत बड़ा है। विदेशों में 10 अचल संपत्तियां हैं। अलग-अलग नाम से 17 बैंक खाते हैं। हमें उन लोगों के बारे में जानकारी जुटानी है, जिनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई गईं। इन कंपनियों के मालिकों ने चिदंबरम की पोती के नाम पर वसीयत लिखी है।

सोमवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चिदंबरम की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई कस्टडी में भेजे जाने के आदेश को चुनौती दी है। सोमवार को ही हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी।

एयरसेल मैक्सिस मामले में अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

एयरसेल मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम व उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला 3 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष चाहे तो अगली तारीख से पहले अपनी दलीलें पेश कर सकता है। इससे पहले उसे बचाव पक्ष को बहस के लिए एक दिन का समय देना होगा। 

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