चिदंबरम की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई, आईएनएक्स मीडिया मामले में हुई थी गिरफ्तारी
पी चिदंबरम - फोटो : bharat rajneeti
खास बातें
- कांग्रेस नेता चिदंबरम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को गैरकानूनी बताया है
- हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका 20 अगस्त को खारिज कर दी थी
- सुप्रीम कोर्ट ने भी पांच सितंबर को उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था
आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। चिदंबरम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को गैरकानूनी बताया है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में अभी तक अन्य कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। साथ ही उनसे पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका 20 अगस्त को खारिज कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पांच सितंबर को मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। वहीं एयरसेल मैक्सिस डील केस में अन्य अदालत ने चिदंबरम व उनके बेटे को को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी।
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति प्रदान करने में कथित अनियमितता के आरोप में 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी।
सीबीआई का आरोप है कि जब आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ के विदेशी निवेश की अनुमति दी गई उस समय पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद 2017 में ही ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था।