
महाराष्ट्र में चल रही सियासी नौटंकी में घोड़ा बाजार (हॉर्स ट्रेडिंग) की आशंका को देखते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना 'चाबुक' चला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 27 नवंबर की शाम पांच बजे विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराना होगा।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पहले विधायकों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। इसके बाद विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ही बहुमत परीक्षण कराएंगे। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में करीब डेढ़ घंटे में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट के आदेश की 10 बड़ी बातें
1. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 27 नवंबर को शाम पांच बजे बहुमत परीक्षण काराया जाएगा।2. फैसला पढ़ते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा कि लंबे समय से संसदीय परंपराओं और कोर्ट को लेकर बहस होती रही है लेकिन संसदीय परंपराओं में कोर्ट का दखल नहीं होगा।