Uttarakhand Election news : मुफ्त बिजली के लिए AAP के गारंटी कार्ड को हाई कोर्ट में चुनौती - Bharat news, bharat rajniti news, uttar pradesh news, India news in hindi, today varanasi newsIndia News (भारत समाचार): India News,world news, India Latest And Breaking News, United states of amerika, united kingdom

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गुरुवार, 23 दिसंबर 2021

Uttarakhand Election news : मुफ्त बिजली के लिए AAP के गारंटी कार्ड को हाई कोर्ट में चुनौती

याचिका में कहा गया है कि आप का यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है क्योंकि इससे जनता गुमराह हो रही है।

HIGHLIGHTS
  • हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई शुरू की।
  • याचिका में कहा गया है कि आप ने सत्ता में आने पर 300 यूनिट बिजली निशुल्क उपलब्ध कराने का वादा किया है।
  • याचिकाकर्ता ने कहा कि वह निशुल्क बिजली देने के प्रस्ताव के विरोध में नहीं है।
Nainital: Uttarakhand High Court 300 यूनिट बिजली निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के गारंटी कार्ड देने संबंधी योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को करेगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई शुरू की।

देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र के निवासी और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन ने अपनी याचिका में कहा है कि आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने सत्ता में आने पर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली निशुल्क उपलब्ध कराने का वादा किया है। याचिका के अनुसार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का गारंटी कार्ड हासिल करने के लिए लोगों को पार्टी द्वारा जारी एक मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देनी होगी , इसके बाद उन्हें गारंटी कार्ड प्राप्त होगा जो लोगों को अपने पास रखना होगा और जब आप राज्य में सरकार बनाएगी तो इस कार्ड का इस्तेमाल 300 यूनिट बिजली निशुल्क प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा।

इसे पूरी तरह से अंसवैधानिक बताते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि आप राज्य में सत्तारूढ नहीं है और इसलिए ऐसे गारंटी कार्ड के लिए लोगों से कहना लोक जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के विरूद्ध है। याचिका में कहा गया है कि आप का यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है क्योंकि इससे जनता गुमराह हो रही है इसलिए इसे आदर्श आचार संहिता के तहत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह निशुल्क बिजली देने के प्रस्ताव के विरोध में नहीं है लेकिन सत्ता में आए बिना गारंटी कार्ड देना जनता के साथ धोखा है।

जनहित याचिका में कोठियाल, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को पक्षकार बनाया गया है।

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