सांसद राजीव चंद्रशेखर पर हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप
राजीव चंद्रशेखर (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
राज्यसभा सांसद एवं व्यवसायी राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ मार्च-2018 में राज्यसभा चुनाव लड़ने के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया है। बंगलूरू स्थित सॉफ्टवेयर इंजीनियर रंजीत थॉमस ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर 27 मई को सुनवाई होने की संभावना है।
याचिका में कहा गया है कि चंद्रशेखर के पास लैंडरोवर गाड़ी है लेकिन चुनावी हलफनामे में उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी की कंपनी वेक्टरा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में शेयर धारक होने की भी जानकारी नहीं दी है। इस कंपनी के 6,34,360 शेयर में से 6,34,160 चंद्रशेखर के और 100 शेयर उनकी पत्नी अंजू चंद्रशेखर के नाम हैं।
याची का यह भी कहना है कि राजीव उन दो घरों का ब्योरा भी नहीं दिया है जिसका मालिकाना हक उनके पास है। यह घर बंगलूरू के पॉश इलाके कोरमंगला, थर्ड ब्लॉक के करीब हैं। इस याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले की जांच करे।
चुनाव आयोग के 2014 में जारी एक सर्कुलर के अनुसार गलत हलफनामा देने के खिलाफ शिकायत करने के लिए कोई भी व्यक्ति उस स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर सकता है, जहां से अमुक उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। याचिका में कहा गया है कि इस सर्कुलर का इस्तेमाल चुनाव आयोग को उन संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से नहीं रोक सकता जो उसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दी गई हैं।