दिल्ली: इस बार ऑड-इवन के तहत दिव्यांगजनों को मिलेगी छूट, सीएम केजरीवाल ने की घोषणा

अरविंद केजरीवाल - फोटो : bharat rajneeti
राजधानी दिल्ली में 4-15 नवंबर तक लागू होने जा रही ऑड-इवन स्कीम के संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ऑड-इवन लागू होने के बाद दिव्यांगजनों को स्कीम से पूरी तरह छूट रहेगी। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में इसकी जानकारी देते हुए लोगों से अपील की थी कि वे सम-विषम व्यवस्था के दौरान कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया था कि 4-15 नवंबर के बीच सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे के बीच इस योजना के तहत वाहन चलेंगे।
केजरीवाल के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं और बाइक सवारों को इससे छूट दी गई है। महिलाएं सिर्फ 12 साल तक के छोटे बच्चे या महिला दोस्तों के साथ वाहन चलाते हुए जा सकेंगी। उनकी कार में कोई पुरुष सहयात्री नहीं रहेगा।
बता दें कि इसे लागू करने से पहले सरकार हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर कई तरह की तैयारियां कर रही है।
केजरीवाल के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं और बाइक सवारों को इससे छूट दी गई है। महिलाएं सिर्फ 12 साल तक के छोटे बच्चे या महिला दोस्तों के साथ वाहन चलाते हुए जा सकेंगी। उनकी कार में कोई पुरुष सहयात्री नहीं रहेगा।
बता दें कि इसे लागू करने से पहले सरकार हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर कई तरह की तैयारियां कर रही है।
ऑफिस के समय में होगा बदलाव
सीएम ने माना कि सैद्धांतिक तौर पर सरकारी दफ्तर के समय में बदलाव लाने का तैयार है। इस बारे में क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों के साथ चर्चा चल रही है। इसके आधार पर कार्ययोजना तैयार होगी। सरकारी दफ्तरों का समय बदलने के साथ-साथ निजी क्षेत्र के दफ्तरों के लिए भी गाइडलाइन जारी होगी।
दो हजार बसों का सरकार कर रही इंतजाम
दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सम विषम योजना के लिए परिवहन विभाग दो हजार निजी बसों का इंतजाम कर रहा है। इसके लिए बस संचालकों को विभाग ने 50 रुपये प्रति किमी के हिसाब ऑफर किया है। आने वाले दिनों में इसका फैसला भी कर लिया जाएगा।
अतिरिक्त किराया वसूली पर कैब कंपनियों पर होगी कार्रवाई
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एप आधारित टैक्सी संचालकों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए पिछले दिनों उबर प्रबंधन के साथ चर्चा की गई है। आने वाले समय में दूसरी कंपनियों से भी बात होगी। कंपनियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अतिरिक्त किराया वसूली नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर डेढ़ गुना से ज्यादा कीमत की वसूली नहीं हो सकती है। साथ ही सर्च प्राइसिंग न करने के निर्देश दिए हैं।